उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
शासी परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।
क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्रधान मंत्री या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को शामिल करना।
तदर्थ सदस्यता: रोटेशन के आधार पर प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से पदेन क्षमता में 2 सदस्य।
पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाने वाले केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम चार।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: भारत सरकार के सचिव के पद पर एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त।
विशेष आमंत्रित व्यक्ति: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेषज्ञ, डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ।